नईदिल्ली 16 जनवरी 2020. अगर आप अपने डेबिट कार्ड को बंद कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संबंधित बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ता है. कई बार कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आपकी बात नहीं हो पाती और इस कोशिश में आपका वक्त भी बर्बाद होता है. आने वाले समय में आपको इससे निजात मिलने जा रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए डेबिट/क्रेडिट कार्ड्स से जुड़े निर्देश जारी किए हैं. कोई नया कार्ड अब भारत के भीतर फिजिकल यूज (ATM या PoS मशीनों पर) के लिए ही होगा. कस्टमर के साफ-साफ रिक्वेस्ट करने पर ही इंटरनेट और अन्य सुविधाएं एक्टिवेट होंगी. कस्टमर्स के पास यह ऑप्शन होगा कि वह किसी भी ट्रांजेक्शन की लिमिट तय कर पाएंगे. यह लिमिट फिजिकल और इंटरनेट यूज के लिए होगी.
आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि कार्डधारकों को कार्ड जारी करने वाली कंपनियों द्वारा ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए कि वे कार्ड को ‘स्विच ऑन और स्विच ऑफ’ कर सकें या कार्ड भुगतान सीमा के अंदर उसमें बदलाव कर सके. रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए. इस तरह का विकल्प ग्राहकों को मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग एटीएम मशीन और ‘वॉयस रिस्पांस’, समेत किसी भी प्रकार से अपनाने की सुविधा होनी चाहिए.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि जो वर्तमान कार्ड कभी ऑनलाइन भुगतान के लिये इस्तेमाल नहीं किये गये होंगे, उन्हें इस प्रकार के भुगतान के लिये अनिवार्य रूप से निष्क्रिय किया जाना चाहिए.ताजा निर्देश प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और मेट्रो कार्ड जैसे कार्ड के मामले में लागू नहीं होगा.
RBI ने बैंकों से कहा है कि वह कार्ड होल्डर्स को सभी तरह के ट्रांजेक्शंस की खातिर ट्रांजेक्शन लिमिट को स्विच ऑन/ऑफ/मॉडिफाई करने की सुविधा दें. यह सुविधा कई चैनल्स (ऑनलाइन/एप/कॉल/ATM) के जरिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी. अगर कार्ड के स्टेटस में कोई चेंज होता है तो इसकी सूचना बैंक फौरन ग्राहकों को देंगे.