- राज्य सरकार का आदेश : स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, ट्रेन, एयर सर्विस भी अभी नहीं खुलेगी
- हॉट स्पॉट कोरबा को नहीं मिलेगी छूट, राजनांदगांव में प्रत्येक सोमवार बाजार रहेंगे बंद
रायपुर. कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार से आर्थिक गतिविधियों में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय गाइडलाइन के आधार पर रियायतों को लेकर 32 पेज का एक आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार राज्य में कृषि, वित्तीय, समाजिक कल्याण, आंगनबाड़ी केन्द्र व ग्रामीण रोजगार संचालित होंगे। प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी और सभी सार्वजनिक स्थलों में जाने पर मास्क जरूरी रहेगा। शादी ब्याह और अंत्येष्टि के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही कार्यस्थलों में थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी।
कोरबा में सात दिन बाद स्थिति को देखते हुए फैसला
राज्य सरकार की ओर से मिली इस छूट से कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश का हॉट स्पॉट बन चुके कोरबा को बाहर रखा गया है। कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोर एरिये को छोड़कर छूट देने की बात कही गई है, लेकिन सात दिन बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं राजनांदगांव में प्रत्येक सोमवार को नगरीय क्षेत्र के बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
कोरोना के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ बना उदाहरण, पर खतरा अभी टला नहीं : सीएम बघेल
सीएम भूपेश बघेल ने कहा, एक माह पहले कोरोना संकट से निपटने के लिए जब अपील कर रहा था तो मन में कई आशंकाएं थी। प्रदेश के करोड़ों लोगों से अपना व्यवसाय, जीवन पद्धति, आचरण बदलने को कहना और उसका पालन कराना आसान नहीं था। आप सबने अनुशासन, संबल व संकट से निपटने की इच्छा दिखाई हैं, वो विलक्षण हैं। 20 अप्रैल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर हम विचार कर रहे हैं। कोरोना नियंत्रण में छत्तीसगढ़ देश में उदाहरण बना है, लेकिन खबरा अभी टला नहीं है। इसलिए निर्देशों को मानिएगा।
ये सेवाएं होंगी शुरू : डिपार्टमेंट स्टोर खुलेंगे, इलेक्ट्रीशियन-प्लंबर भी मिलेंगे
- समय सीमा के मुताबिक दुकानों, थोक व खुदरा चीजों की बिक्री करने वालों, गोदामों, डिपार्टमेंट स्टोर्स और इ-कामर्स कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर खोलने की अनुमति।
- किराना दुकानें, जरूरी सामान बेचने वाली एकल दुकानें या ठेले, राशन दुकानें, साबुन, हाथ धोने, बॉडी वॉश, सैनिटाइजर, वाशिंग पाउडर, टूथ पेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैंपू, टिशू पेपर, सैनिटरी, नैपकिन व पेड, फल, सब्जी, दूध व डेयरी आइटम, पोल्ट्री, मीट, अंडे मछली, पशुचारा बेचने वाले।
पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस
- ऑयल और गैस के काम जैसे रिफाइनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारन, एवं खुदरा बिक्री जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी।
- केंद्रीय व राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेशन व सप्लाई।
- डाक सेवाएं, डाक घर सहित।
- पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं निकायों के जरिए।
- टेलीकाम और इंटरनेट सेवाओं का संचालन
वाणिज्यिक व निजी संस्थान
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रसार, डीटीएच, केबल टीवी सेवाएं।
- आईटी व उस पर आधारित सेवाएं, 50 फीसदी उपस्थिति पर।
- सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा व काल सेंटर।
- कुरियर सेवाएं।
- कोल्ड स्टोरेज, भंडार गृह सेवाएं, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो, उत्पादन इकाईयां, या लाजिस्टिक चेन में अन्य स्थानों पर।
- निजी सुरक्षा सेवाएं, दफ्तर व कालोनियों में सुरक्षा के इंतजाम।
- होटल, होम स्टे, लॉज, मोटल में फंसे लोगों, पर्यटकों व मेडिकल व जरूरी सेवाओं वाला स्टाफ।
- इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई की सेवाएं।
सरकारी, निजी उद्योग व औद्योगिक संस्थान
- गावों व नगरीय सीमा के बाहर संचालित कारखानों को अनुमति।
- दवाइयां, मेडिकल उपकरण, दवाओं के कच्चे माल बनाने वाली यूनिटों को अनुमति।
- फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो गांवों में हैं या नगरीय सीमा के बाहर हैं।
- उत्पादन इकाइयां जिनमें निरंतर उत्पादन होता है उनकी सप्लाई चेन को जारी रखने की अनुमति।
राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन को अनुमति
- हर तरह के माल परिवहन की अनुमति।
- रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेनें चलेंगी।
- ट्रक एवं दूसरे वाहन अधिकतम दो ड्राइवरों तथा एक सहायक के साथ चल सकेंगे। ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है। माल डिलिवरी के बाद खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने की अनुमति।
- ट्रक रिपेयर गैरेज तथा राज मार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे।
इस तरह के निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे
- नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण, सिंचाई परियोजना, , वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम और सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं।
राज्य सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम शुरू होगा
- पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, नगरीय निकायों की सेवाएं। जिला प्रशासन एवं कोषालय। नई दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय। वन कार्यालय- चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, पेट्रोलिंग ।
ये सेवाएं 3 मई तक पूरी तरह बंद
घरेलू विमान सेवा, यात्री रेल, बस परिवहन, अंतरराज्यीय एवं अंतर्जिला परिवहन, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर हास्पीटिलिटी सेवाएं, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, कैब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन। केवल अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी।