20 अप्रैल के बाद मिल सकेगी विशेष छूट, लेकिन आगे भी शराब बिक्री पर रहेगी रोक, लॉकडाउन के दौरान हॉटस्पॉट के भीतर कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति मिलेगी

रायपुर. छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन के दौरान हॉटस्पॉट के भीतर कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति मिलेगी। इनमें से ज्यादातर छूट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दी गई है जबकि अधिकतर छूट पूर्व की भांति अनुमति प्राप्त कर ली जा सकेगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी है। इसमें शराब गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। जो कि राज्य सरकार ने से 21 अप्रैल तक शराब दुकानों को बंद किया है.

केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक यह प्रतिबंध 3 मई तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और निर्माण कार्यों के लिए 20 अप्रैल के बाद अनुमति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्टे भी खुलेंगे, नगरी निकाय क्षेत्र में इस शर्त पर निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है कि वहां मजदूरों बाहर से आए मजदूरों को बुलाना ना पड़े। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बिंदुवार विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं.

जारी निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया है कि शासकीय और निजी सभी स्वास्थ्य सेवाओं को चालू रखा जाएगा। कृषि और उद्यानिकी से जुड़े सभी गतिविधियां संचालित होंगे यानी किसान फसल कटाई और अपनी उपजों की बिक्री कर सकेंगे। इसके अलावा मछली पालन, बागवानी और पशुपालन संबंधित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। आंगनबाड़ियों के माध्यम से पोषण सामग्री का वितरण होगा। लेकिन हितग्राहियों की आने की अनुमति नहीं होगी। पहले की तरह सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्था को बंद रखा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई हो सकेगी सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क लगाकर मनरेगा के काम हो सकेंगे। अति आवश्यक सेवाएं आगे भी जारी रहेगी और डाकघर भी खुलेंगे।

अनिवार्य रहेगा मास्क
जारी आदेश के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद ही मास्क रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। विवाह अंत्येष्टि जैसे आयोजन की व्यवस्था जिला दंडाधिकारी द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

परिवहन के लिए मिलेगी छूट
मालवाहक वाहनों का परिवहन होगा लेकिन वाहन में दो चालक पर एक सहायक को अनुमति होगी

दुकान के लिए समय सीमा का बंधन नहीं
जारी आदेश के मुताबिक अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिन दुकानों को लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति दी गई थी अब उनके लिए समय सीमा का बंधन नहीं रहेगा। हालांकि उन्हें सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करना होगा।


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