नई दिल्ली ,25 अक्टूबर 2019। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने कहा है। सुको ने कहा, “नो अरेस्ट..नो हैरेस”
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस रविंद्र भट्ट की संयुक्त बेंच ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए फ़ोन टेपिंग किए जाने पर नाराज़गी जताई, और राज्य सरकार से इस मसले पर आगामी चार नवंबर तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
प्रकरण में राज्य की ओर से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा जबकि मुकेश गुप्ता की ओर से महेश जेठमलानी ने तर्क दिए।