रायगढ़। विदित है कि दिनांक 01.05.2020 के शाम तमनार थानाक्षेत्र अंतर्गत 11 वर्षीय बालिका को डीसीपीपी फायर कम्पनी में काम करने वाला ड्रायवर आरोपी अजीत सिंह पोर्ते पिता मानसिंह पोर्ते उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम चैनसिंह बटारी थाना कटघोरा जिला कोरबा हाल मुकाम टपरंगा वर्कर्स कॉलोनी थाना तमनार द्वारा गांव के स्कूल के पास से अपनी मोटर सायकल में बिठाकर बुरी नियत से महलोई जंगल की ओर ले गया था । घटना की सूचना मिलते ही तमनार पुलिस एक्शन में आयी और थाना प्रभारी तमनार द्वारा तमनार क्षेत्र में तत्काल नाकेबंदी कर पूरे जिले में एलर्ट कराया गया । बालिका और आरोपी की खोजबिन के लिये चार पार्टियां बनायी गई और दो घंटे के भीतर गांववालों और पुलिस की सघन खोजबिन से बालिका को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया । घटना के संबंध में बालिका के पिता के रिपोर्ट पर दिनांक 01.05.2020 के देर रात्रि अपराध क्रमांक 164/2020 धारा 363, 365 भादंवि दर्ज किया गया जिसमें दिनांक 02.05.2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया और प्रकरण में धोखाधड़ी और छेडखानी की धाराएं 419, 354(a) IPC, 8 Pocso Act जोड़ी गई है । प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभिनवकांत सिंह द्वारा इन 4 दिनों में घटनास्थल, आरोपी एवं पीडित बालिका से आरोपी को सजा दिलाये जाने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाकर विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया है ।
लॉकडाउन दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों को रूटीन कार्य स्थगित रखने का आदेश दिया गया हैं । कार्य प्रारंभ होने के साथ ही चालान न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और इसी गति से माननीय न्यायालय में ट्रायल पूर्ण कराकर आरोपी को कठोर सजा दिलाने का प्रयास तमनार पुलिस की होगी ।
टी.आई. अभिनवकांत सिंह ने बताया कि माननीय न्यायालय में ट्रायल के दौरान भी इसी गंभीरता और तीव्रता से पुलिस अपना कार्य करेगी जिससे आरोपी को इस दु:साहस की कठोर सजा मिले । टी.आई. अभिनवकांत सिंह ने यह भी बताया कि आरोपी द्वारा घटना के समय खाकी कपड़े पहना हुआ था जिससे गांव वाले पुलिस, होमगार्ड, वनरक्षकों पर घटना कारित करने का संदेह किया गया था जो खाकी वालों के लिये आहत पहुंचाने वाला था । इस संबंध में आरोपी को नियोजित करने वाली कम्पनी DCPP को नोटिस भेजा गया है कि आरोपी को खाकी वर्दी कैसे प्रदाय किया गया था ।
तमनार पुलिस की कार्यवाही से रायगढ़ एसपी श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा थाना प्रभारी तमनार अभिनवकांत सिंह और उसके मातहत स्टाफ को बधाई दिया गया है । वहीं अपहृत बालिका एवं गांववालों को जब इसकी जानकारी हुई तो वे भी तमनार पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं । बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं पर घटित अपराधों में पुलिस को 60 दिवस के भीतर चालान न्यायालय पेश करने व न्यायालय को ऐसे प्रकरणों की सुनवाई 6 माह के भीतर सम्पन्न करने की गाईड लाइन जारी किया गया है ।