कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में राशन की व्यवस्था रखने के दिए निर्देश

रायगढ़, 26 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जिला रायगढ़ में धारा 144 लागू किया गया है तथा बीते 25 मार्च 2020 की मध्य रात्रि से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक आगामी 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने हेतु आदेशित किया गया है। संपूर्ण जिला रायगढ़ में लाकडाऊन होने के कारण निर्माण कार्य इत्यादि भी प्रभावित हो रहे है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र एवं प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2 क्ंिवटल चांवल एवं 25-50 किलो ग्राम दाल (आवश्यकतानुसार)तत्काल व्यवस्था करने हेतु आदेशित किया है तथा जिले के संबंधित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों को सब्जी या अन्य अनुशांगिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पडऩे पर मूलभूत की राशि अथवा 14 वें वित्त की राशि का सामाजिक निगमित दायित्व मद से जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन (चांवल, दाल, सब्जी)व्यवस्था करने एवं अति आवश्यक समय पर ऐसे परिवारों को नि:शुल्क राशन (चांवल, दाल, सब्जी) उपलब्ध भी कराने हेतु आदेशित किया है।


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