नई दिल्ली, 01 मई 2020, वैसे तो 3 मई को लॉकडाउन की अवधि पूरी हो रही थी लेकिन एक बार फिर इसे दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. मतलब ये कि अब 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है. गाइडलाइन के मुताबिक इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है. गाइडलाइन में देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है.
– ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है. दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है. उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनेटाइज करना होगा.
– यहां स्पष्ट कर दें कि ये राहत सिर्फ ग्रीन जोन के इलाकों के लिए है. आपको बता दें कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है.
-गाइडलाइन में कहा गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है.
कब से लागू है लॉकडाउन ?
बता दें कि देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. पहले इसे 21 दिनों के लिए लागू किया गया था लेकिन 14 अप्रैल को एक बार फिर 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया. दूसरे चरण में लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म हो रही थी. लेकिन अब एक बार फिर इसे बढ़ा कर 17 मई तक कर दिया गया है. इस तरह, देश में लगातार 54 दिनों का लॉकडाउन लागू हो गया है.