रायगढ़, 31 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)एक संक्रामक बीमारी है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु आदेश जारी किया था।
रायगढ़ जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन)का आदेश जारी किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 से लेकर आगामी 21 दिन अर्थात 14 अप्रैल 2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किए जाने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा भारत सरकार के आदेशों के अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त आदेश के तहत जिला रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक आदेशित पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन)के आदेश की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 14 अप्रैल 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन)का आदेश दिया जाता है। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। कंडिका स में वर्णित कार्यालय, प्रतिष्ठान को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन)के प्रतिबंध से शर्तो के अधीन छूट प्रदान की गई है। कलेक्टर कार्यालय से 24 मार्च को जारी आदेश की कंडिका ‘स ‘ वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को भी शर्तो के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन)से छूट प्रदान की जाती है। जिसमें वस्तुओं, सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां शामिल है। जैसे पशु आहार, पक्षी आहार एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं एवं सेवायें, पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पेट्स शॉप एक्वेरियम, शिशु एवं बच्चों का आहार, डिब्बा बंद स्वास्थ्य संपूरक आहार न्यूट्रास्यूटीकल्स डिब्बा बंद विशेष आहार के उपयोग के लिए भोजन, पैकेज्ड फूड और बेवरेज, डिब्बा बंद पानी की बोतल, अनाज, तेल, मसाला एवं खाद्य सामग्री, फल एवं सब्जियां, चावल, गेहू का आटा, शक्कर एवं नमक, चाय एवं कॉफी, उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज शामिल है। उपरोक्त वर्णित उत्पादों की होम डिलीवरी सेवाओं एवं ई-कामर्स आधारित कंपनियां जैसे कि फ्लिप कार्ट, एमेजॉन, एमवे इंडिया इंटरप्राइजेस इत्यादि द्वारा आपूर्ति, खाद्य उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाऊस, प्लांट, कारखानों के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक उत्पादन जैसे कि कोयला, भूसी, डीजल, फर्नेश ऑयल इत्यादि। न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां। इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल है। किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेती करना, कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान, कटाई एवं बुआई से संबंधित मशीनों जैसे कि हारवेस्टर एवं अन्य कृषि, बागवानी से संबंधित औजारों के अंतर्जिला एवं अतर्राज्यीय परिवहन, उपरोक्त सूची में शामिल उत्पादों एवं सेवाओं के अंतर्जिला एवं अतर्राज्जीय परिवहन, उपरोक्त सूची में शामिल उत्पादों के सहायता हेतु लगने वाले सभी कच्चे उत्पादन पैकेजिंग उत्पाद, हमॉल सेवाएं, कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।