रायगढ़। दिनांक 13.07.2020 को थाना छाल में ग्राम धसकामुडा निवासी श्रीमती फूलबाई सारथी उम्र 50 वर्ष द्वारा उसके पति खीकराम सारथी उम्र करीब 52 वर्ष को उसके परिवार की महिला द्वारा धारधार हथियार से पेट में मारकर गंभीर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज करायी है ।
रिपोर्टकर्ता फूलबाई सारथी ने बताया कि आरोपिया ढेड दो साल पहले अपने बेटी के डिलवरी के समय 22 हजार रूपये उधार ली थी जिसे मांगने पर आनाकानी कर झूठे केस के फंसाने की धमकी देती थी । दिनांक 13.07.2020 को आरोपिया की लड़की खीकराम को रूपये वापस करने के नाम पर अपने घर बुलाकर ले गई, जहां खीकराम सारथी को आरोपिया धारधार हथियार से पेट में मारकर चोट पहुंचायी है । घटना के संबंध में आरोपिया पर अप.क्र. 106/2020 धारा 307 IPC पंजीबद्ध किया गया है । आहत को ईलाज के लिये रायगढ़ रिफर किया गया है ।
वहीं आरोपिया ने भी खीकराम सारथी के विरूद्ध घर आकर छेड़खानी और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है । महिला के रिपोर्ट पर आरोपी खीकराम सारथी के विरूद्धअप.क्र. 108/2020 धारा 323,354, 448 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।