मृतक के परिजनों ने सारंगढ़ थाने में दर्ज करायी थी मृतक के गुम होने की रिपोर्ट
रायगढ़। दिनांक 26.05.2020 को थाना सारंगढ़ में प्रार्थी यादराम सिदार पिता लक्ष्मी प्रसाद सिदार उम्र 32 वर्ष साकिन रांपागुला थाना सारंगढ द्वारा उसके भाई साधराम सिदार उम्र 27 साल (मृतक) के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराया था । रिपोर्टकर्ता ने बताया कि इसका भाई साधराम सिदार दिनांक 24.05.2020 के सुबह 07:00 बजे पास के जंगल में लकड़ी लेने रोज की तरह गांव के दिलदार साहू के साथ गया था । शाम को साधराम का साथी दिलदार साहू जंगल से वापस आ गया, साधराम घर वापस नहीं आया तब दिलदार साहू से पूछे तो बताया कि दोनों तालाब तक साथ गये थे उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते चले गये । साधराम के घरवाले जंगल जाकर खोजबिन किये पता नहीं चला ।
दिनांक 27.05.20 को फिर साधराम के घरवाले जंगल में खोजे तो मौहाटूड़ी जंगल जो गांव से 10 कि.मी. की दूरी है वहां साधराम जमीन में साधराम का शव मुंह के बल गिरा पड़ा था । पूरा शरीर फूलकर उसमें कीड़े लग चुके थे । इसकी सूचना थाना सारंगढ़ को प्राप्त होने पर मर्ग जांच पर थाने से सहायक उप निरीक्षक के.बी. गुप्ता घटनास्थल स्टाफ के साथ जाकर तस्दीक किये । पंचनामा कार्यवाही बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, मृतक के पी.एम. रिपोर्ट पर मृतक के पसली की हड्डी टुट जाना एवं मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक लेख किया गया है । मृतक के घरवाले उसके दोस्त दिलदार साहू पर हत्या की शंका जाहिर किये थे । जांचकर्ता द्वारा दिलदार साहू को तलब कर पूछताछ करने पर वही पुरानी बात जंगल में दोनों अलग-अलग हो जाना रहा था ।
आज सुबह पुलिस टीम, वन विभाग के कर्मचारी मृतक के वारिशान, संदेही दिलदार साहू एवं अन्य लोग घटनास्थल गये । जांचकर्ता द्वारा घटनास्थल पर कड़ी पूछताछ करने पर दिलदार साहू अपराध कबूल कर बताया कि साधराम से 200 रूपये उधारी लिया था, जंगल लकड़ी लेने गये थे जहां साधराम अपने उधारी रकम को अभी दे कहकर जिद कर रहा था, तब झगड़ा हुआ और लकड़ी (डंडा) से साधराम के पीठ, पसली में मारा जो गिरकर वहीं फौत हो गया । आरोपी साधराम साहू स्व0 रामकृष्ण साहू उम्र 32 साल साकिन रांपागुला थाना सारंगढ से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा जप्त किया गया है, आरोपी के विरूद्ध दर्ज अप.क्र. 338/2020 धारा 302 भादंवि में गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है ।