सोशल मीडिया पर अनर्गल कमेंट करने वालों की खैर नहीं, महिला को फेसबुक मेसेंजर से अश्लील मैसेज वाले पर IT Act. का अपराध दर्ज,  चक्रधरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से आरोपी गिरफ्तार, गया जेल 

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.11.2020 को IT Act के मामले में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है, आरोपी का न्यायालय से जेल वारंट जारी होने पर आरोपी को जेल दाखिल कराया गया है ।

जानकारी के मुताबिक आज दिनांक 03.11.2020 को थाना चक्रधरनगर में एक महिला द्वारा कोष्टापारा में रहने वाले युवक लखन तिवारी द्वारा इसे फेसबुक मेसेंजर के जरिये अश्लील फोटो भेजकर मानसिक रूप से परेशान किए जाने के संबंध में लिखित आवेदन देकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया गया । युवती बताई की दिनांक 01.11.2020 के दोपहर इसके मोबाइल पर फेसबुक मेसेंजर से लखन तिवारी अश्लील फोटो व मैसेज भेजा जिससे काफी परेशान हुई। उस फोटो को अपने परिवार वालों को बताई जिस पर परिवारवाले उसे ढाढंस बंधाये । शिकायत आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनव कांत सिंह के निर्देशन पर महिला विवेचक द्वारा अप.क्र. 312/2020 धारा 509 (ख) IPC, 67(A) IT Act का अपराध पंजीबद्ध किया गया । उसी समय थाना प्रभारी द्वारा पेट्रोलिंग पार्टी को आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये भेजे । पेट्रोलिंग पार्टी के प्रधान आरक्षक लोमेश राजपूत एवं हमराह स्टाफ द्वारा आरोपी लखन तिवारी पिता सुशील तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी पुराना गुरुनानक स्कूल रोड कोष्टापारा थाना कोतवाली को हिरासत में लेकर थाना लाया गया । जिसके बाद शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को जेल दाखिल कराया गया है ।


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