रायगढ़, 23 मार्च 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए पूरे जिले में 31 मार्च तक पूरे जिले में लॉकडाउन हेतु आदेशित किया है। लॉकडाउन से आशय कफ्र्यू जैसी स्थिति से ही है। जिसका पालन लोगों ने 22 मार्च को जनता कफ्र्यू के दौरान किया था। लॉकडाउन के अंतर्गत लोगों को अपने-अपने घरों में ही बने रहना है। अनावश्यक या बेवजह घरों से बाहर निकलकर घूमना नही है। आदेश प्रसारित होने के पश्चात भी प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय लोगों द्वारा इसे गंभीरता से नही लिया जा रहा है। अभी भी लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं। जिसे नियंत्रित किये जाने हेतु अब ऐसे लोगों पर कड़ाई से प्रतिबंधात्मक धाराओं महामारी अधिनियम 1897 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अति आवश्यक सेवा में कार्यरत लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वह अपने नियोक्ता द्वारा जारी किए हुये आईडी कार्ड को लटका कर निकलें। ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई उचित कारण नहीं है वह अगर घूमता हुआ मिलता है तो उसके ऊपर प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।