कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन, रायगढ़ के दो प्लांट नवदुर्गा फ्युल्स एवं पावर तथा चौरसिया स्टील प्लांट सील

संक्रमित व्यक्तियों सहित नवदुर्गा के प्रबंधक व एच.आर. तथा चौरसिया स्टील के प्रबंधक व ठेकेदार पर कार्यवाही
कोविड पॉजिटिव को क्वॉरेंटाइन न कर कम्पनी द्वारा लिया जा रहा था कार्य

रायगढ़ टॉप न्यूज 23 जुलाई। 22 जुलाई को थाना पूंजीपथरा अन्तर्गत नवदुर्गा फ्युल्स एवं पावर लिमिटेड, सराईपाली तथा चौरसिया स्टील प्लांट, देलारी में कार्यरत मजदूर कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव पाये गये हैं । प्लांट प्रबंधक द्वारा प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा था । दोनों कम्पनी के प्रमुख एवं संक्रमित व्यक्तियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कर प्लांट को सील किया गया है ।

कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जिले के सभी उद्योगों, खनन कम्पनी आदि को दिगर राज्यों से आये कर्मचारियों को क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था कर जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन को सूचना देने निर्देशित किया गया है । रायगढ़ मुख्यालय में दिगर राज्यों से आये व्यक्तियों का कोरोना जांच केंद्र चांदमारी में सेंपल लिया जा रहा है । जहां सैम्पल दिये नवदुर्गा फ्युल्स एंड पावर लिमिटेड कम्पनी के 01 व्यक्ति तथा चौरसिया स्टील प्लांट में 03 व्यक्ति का कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आया है । उक्त व्यक्तियों को प्लांट प्रबंधक द्वारा कोरोंटाईन नहीं कर दिनांक 22.07.2020 तक निरंतर प्लांट में कार्य लिया जा रहा था । कम्पनी द्वारा महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 का उलंघन करना पाये जाने पर नवदुर्गा फ्युल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रबंधक व एच.आर. एवं संक्रमित 01 व्यक्ति पर तथा चौरसिया स्टील के प्रबंधक, ठेकेदार एवं संक्रमित 03 व्यक्तियों पर पृथक-पृथक अप.क्र. 151, 152/2020 धारा 188,269,270 IPC के तहत कार्यवाही की गई है । दोनों कम्पनियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा सील कर कंटेमेंट जोन तथा 01 किलो मीटर के दायरे को बफर जोन घोषित कर दिया गया है । दोनों जगह सैम्पलिंग लिये जा रहे है ।

कलेक्टर श्री भीम सिंह के निर्देश पर होम क्वारेंटीन के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जिले के पूूंजी पथरा थाने में अजय चौरसिया, ठेकेदार पाण्डेय, दिलीप कुमार, राजकिशोर यादव और पप्पू यादव पता प्रबंधन चौरसिया स्टील प्लांट ग्राम देलारी, पूंजीपथरा रायगढ़ के विरूद्ध तथा दिलीप घोष, प्लांट प्रबंधक और एच.आर. प्रमुख नवदुर्गा फ्यूल्स एवं पावर लिमिटेड सराईपाली, पूंजीपथरा के विरूद्ध दो अलग-अलग एफ.आई.आर.दर्ज की गई है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए होम क्वारेंटीन नियमों का कड़ाई से पालन कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके तहत स्थानीय उद्योगों को भी राज्य के बाहर से आने वाले श्रमिकों को 14 दिनों तक होम क्वारेंटीन में रहने के बाद ही कार्य पर रखने हेतु निर्देशित किया गया है।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here