रायगढ़, 30 जनवरी 2020/ शासन की अतिक्रमित भूमि के तहत कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कलेक्टोरेट में व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत 4 आवेदकों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदान किए। इन आवेदकों ने शासन की योजना जिसमें अतिक्रमित शासकीय भूमि के बाजार मूल्य के 152 प्रतिशत के बराबर राशि देकर जमीन का मालिकाना हक प्राप्त किया। देय राशि में 150 प्रतिशत राशि भूमि आबंटन व 2 प्रतिशत भूमि के स्वामी हक प्राप्त करने के लिए है। इस दौरान श्री कलेक्टर यशवंत कुमार ने आवेदकों को बधाई देते हुए कहा कि रायगढ़ प्रदेश का प्रथम जिला है, जहां लोगों को शासन की इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना के द्वारा लोगों को दोहरा लाभ मिलेगा, पहले तो उन्हें व्यवस्थापन के तहत जमीन नहीं छोडऩी पड़ेगी, दूसरा निर्धारित राशि का भुगतान करने से जमीन का मालिकाना हक उन्हें मिलेगा। जिससे निजी भूखण्ड के भूमि स्वामी के रूप में वे इसका उपयोग कर सकेंगे और शासन को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।
अतिक्रमित भूमि व्यवस्थापन योजना के हितग्राही श्री अभिषेक मयंक गुप्ता ने बताया कि शासन की इस योजना से बड़ी राहत मिली है। कानूनी रूप से जमीन के मालिकाना हक मिलने से वे अब चिंतामुक्त होकर इस भूमि का उपयोग कर सकेंगे। श्री अविनाश भगत ने बताया कि मैं आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि स्वामी का हक चाह रहा था, अब अधिकार पत्र मिलने से व्यवस्थापन नहीं करना होगा तथा भूमि पर निश्चिंत होकर आवश्यक निर्माण कार्य करा सकूंगा। हितग्राही श्री विवेक स्वप्निल लाल ने भी आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि अब बिना किसी भय के एक बेहतर आवासीय भवन निर्माण करवा सकूंगा। सतीश अग्रवाल जिन्होंने व्यवसायिक प्रयोजन के लिए भूमि स्वामी का हक प्राप्त किया है, ने कहा कि अभी तक अस्थायी निर्माण करवाकर व्यवसाय संचालित कर रहा था, मालिकाना हक मिलने से अब पक्के भवन का निर्माण करवाऊंगा। जिससे व्यापार में वृद्धि तो होगी, साथ ही लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर उपलब्ध करवा सकूंगा। सभी हितग्राहियों ने शासन की इस योजना की भरपूर सराहना की और कहा कि मालिकाना हक मिलने से एक निजी भूखण्ड के स्वामी के समान समस्त अधिकार मिले है, जो एक बड़ी राहत की बात है।
गौरतलब है कि शासन की अतिक्रमित भूमि व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि के भूमि स्वामी हक प्रदान किए जा रहे है, जिसमें भूमि आबंटन तथा मालिकाना हक प्रचलित गाईड लाइन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि देकर प्राप्त किया जा सकता है। भूमि स्वामी अधिकार पत्र वितरण के अवसर पर एसडीएम रायगढ़ श्री आशीष देवांगन सहित राजस्व विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
