शराब के बाद अब खुलेंगे पान ठेले और सैलून; सर्दी-खांसी की दवाई लेने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य

जिला प्रशासन ने दुकानों और बाजारों को खोलने का समय भी एक घंटा बढ़ाया, सैलून और दवा दुकानदारों को ग्राहकों को रखना होगा नाम-पते के साथ पूरा ब्यौरा

बिलासपुर. लॉकडाउन फेज-3 में शराब के बाद अब पान ठेले भी खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सैलून और स्पा का भी संचालन होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार व दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। वहीं मेडिकल स्टोर संचालक सर्दी-खांसी व बुखार की दवाएं बिना डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकेंगे।

बिलासपुर में भी शराब की दुकानें खुल गई हैं। खरीदने वाले भी दुकान खुलने से पहले पहुंच गए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। 

दोपहर में जिला प्रशासन ने किया आदेश में संशोधन

  • ग्रीन जोन वाले जिलों को कुछ छूट देने का निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है। इसके तहत ही जिला प्रशासन ने रविवार देर रात जारी किए गए आदेश में सोमवार दोपहर को संशोधन कर दिया।
  • सभी दुकानदारों को दुकान परिसर या बाहर गुमास्ता लाइसेंस चिपकाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बैरिकेडिंग करनी होगी। भीड़ नहीं लगनी चाहिए।
  • बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर सर्दी-खांसी और बुखार की दवाई नहीं देंगे। मरीजों का नाम, पता, उम्र व मोबाइल नंबर का रिकार्ड रखना हाेगा।
  • सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा के विक्रय की अनुमति दे दी गई है। हालांकि सिर्फ पान ठेले पर इसका उपयोग वर्जित होगा। लोग खरीदकर ले जा सकते हैं।
  • नाई, सैलून, स्पा में डिस्पोजल सामाग्री का ही उपयोग होगा। एक उपकरण हर ग्राहकर पर नहीं इस्तेमाल करेंगे। ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर का ब्यौरा रखना होगा।
  • अस्पताल, पेट्रोल पंप, दवाई दुकानें व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी, लेकिन प्रत्येक रविवार को बंद रहेंगी।

ये बंद रहेंगे

  • सिटी बस, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा, कैब एग्रीगेटर सेवाएं।
  • सभी यात्री आवागमन, रेल के माध्यम से।
  • व्यक्तियों का अंतर राज्यीय परिवहन, केवल चिकित्सीय कारण से छूट।
  • सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग संस्थान।
  • सभी सिनेमा हॉल, शापिंग माल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन उद्यान, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागृह।
  • सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां व सामूहिक आयोजन।
  • सभी धार्मिक स्थान, पूजा के स्थान, आम जन के लिए बंद, धार्मिक सभाएं नहीं होंगी।

ये खुले रहेंगे

  • पान ठेले, पान, गुटका, तंबाखू, सिगरेट, बीड़ी, इत्यादि का विक्रय।
  • नाई, सेलून, स्पा आदि सेवाएं।
  • निर्माण, उद्योग, शासकीय, निजी कार्यालय
  • उचित मूल्य दुकानें, गैस एजेंसी
  • हाॅस्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग के ढाबे, टेक अवे होम डिलीवरी रेस्टोरेट
  • पेट्रोल पंप, दवाई दुकान
  • मिल्क पार्लर सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक
  • खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़ी दुकानों व ठेलों, जो पंजीकृत व लाइसेंसी है, उन्हें संचालन की अनुमति।
  • शराब दुकानें सुबह 9 से शाम 4 बजे तक सशर्त।

शादी में अब 15 की जगह 50 लोग होंगे शामिल

  • सार्वजनिक के साथ ही कार्यस्थलों पर भी चेहरा ढंकना होगा। कोई भी संस्था व सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने की अनुमति नहीं रहेगी।
  • वैवाहिक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब 15 की जगह 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। पहले भी इतने को ही छूट थी।
  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तंबाखू, सिगरेट, बीड़ी के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तो लाइसेंस रद्द
लाकडाउन में छूट मिलने के बाद संक्रमण का अधिक खतरा होगा। इसके लिए दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। यदि कोई उल्लंघन करते पाया गया तो उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दुकान में काम करने वाले यदि मास्क नहीं पहनेंगे तो इसके लिए दुकानदारों ही जिम्मेदार माने जाएंगे। 
-दीपांशु काबरा, आईजी बिलासपुर


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