रायगढ़, 6 मई 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने समस्त एसडीएम, सीईओ जनपद तथा नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर जिले के अंतर्गत क्वारेंटीन सेंटर के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया है। जिसके तहत क्वारेंटीन सेंटर में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति क्वारेंटीन सेंटर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल आईसोलेशन में शिफ्ट किया जाए। ऐसे व्यक्तियों के स्नान व शौचालय के लिए पृथक से उचित व्यवस्था किया जाए। यह सुनिश्चित हो कि किसी भी खुले स्थान पर शौच न किया जाए व संभव हो तो बायो डिग्रेडिबल शौचालय का इस्तेमाल किया जावे। किसी भी अवस्था में इन्हें ग्रामीणों द्वारा निस्तारी हेतु उपयोग किए जाने वाले तालाब अथवा अन्य जल स्त्रोतों के उपयोग से वर्जित रखा जाए। यथासंभव नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जावे। भोजन की व्यवस्था करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भोजन परोसने वाला व्यक्ति यथोचित सावधानी बरते। भोजन डिस्पोजेबल पत्तल व गिलास में उपलब्ध कराया जावे। उपयोग पश्चात इन सामग्रियों को क्वारेंटीन सेंटर के पीछे गड्ढे खोदकर उसका निष्पादन किया जावे। क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को 14 दिनों तक किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने एवं कैम्पस से बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में समस्त सामाजिक, सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। किसी व्यक्ति में सर्दी, खासी, बुखार, श्वास लेने में तकलीफ अथवा कोविड-19 के संभावित लक्षण नजर आने पर तत्काल सूचना क्वारेंटीन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित किया जावेगा। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर तत्काल निकट के आईसोलेशन में भेजा जाएगा। क्वारेंटीन अथवा आईसोलेशन सेंटर व मजदूर कैम्प किसी व्यक्ति का सेम्पल टेस्टिग हेतु भेजे जाने की अवस्था में उक्त व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आने तक टेस्टिंग हेतु किसी भी अवस्था में डिस्चार्ज न किया जावे। इन क्वारेंटीन सेंटर में सेवा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दी जावे कि ये संदिग्ध व्यक्ति है तथा संक्रमित हो सकते है। अत: वे पर्याप्त सावधानी बरते एवं अनावश्यक इनसे न मिले। इन क्वारेंटीन सेंटर में विभिन्न विभाग जैसे राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभागों द्वारा निरंतर सेवाएं दी जा रही है। अत: प्रत्येक कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु उपयुक्त दूरी बनाये रखने, मॉस्क अनिवार्य रूप से पहनने के साथ अन्य समस्त सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने हेतु निर्देशित किया जावे।
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