पार्षद गोपाल शर्मा व उसकी पत्नी को ई.सी. एक्ट प्रकरण में सरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़। थाना सरिया में दिनांक 20.01.2020 को SDM सारंगढ़ द्वारा अमन स्वसहायता समूह शासकीय उचित मुल्य की दुकान सरिया में अनियमितता की जांच कराकर अमन महिला स्व सहायता समूह की संचालक संजिता शर्मा, विक्रेता गोपाल शर्मा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराने प्रतिवेदन थाना प्रभारी सरिया की ओर प्रेषित किया गया था, जिस पर थाना सरिया में अपराध क्र 7/2020 धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध आरोपी गोपाल शर्मा पिता रामप्रताप शर्मा उम्र 50 वर्ष व इसकी पत्नी श्रीमती संजीता शर्मा उम्र 47 वर्ष निवासी सरिया के विरूद्ध दर्ज किया गया था ।

SDM सारंगढ़ द्वारा अमन महिला स्व सहायता समूह की जांच खाद्य निरीक्षक बरमकेला एवं खाद्य निरीक्षक सारंगढ की संयुक्त टीम का गठन कर कराया गया था । दुकान संचालक द्वारा आम राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं का सस्ते दर पर रियायती शासकीय राशन सामग्री चावल 573.52 क्विं, शक्कर 5.81 क्विं, नमक रिफाईंड 11.86 क्विं का अफरा-तफरी किया जाना पाया गया था तथा उक्त अनियमितता के फलस्वरूप शा0उ0मू0दुकान सरिया के संचालन अमन महिला स्व सहायता समूह को अनुविभगीय अधिकारी (रा0) के आदेश पर निलंबित कर मां मंगला स्व सहायता समूह पोरथ में संलग्न कर दिया गया था परन्तु अध्यक्ष अमन महिला स्व सहायता समूह द्वारा दुकान संचालन का प्रभार नवीन संलग्न संचालक समूह को नहीं सौंपा गया तथा जान बूझकर बहानेबाजी एवं विलम्ब किया गया और खद्य निरीक्षकों के जांच पर जाने पर जांच में सहयोग किया जा रहा था।

आरोपियों को आज दिनांक 14.02.2020 को सरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है । आरोपी गोपाल शर्मा वर्तमान में पार्षद है तथा इनकी पत्नि पूर्व में पार्षद रह चुकी है ।


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