अन्य राज्य से आने वाले इंटर स्टेट माइग्रेन्ट्स के संबंध में दिशा-निर्देश जारी, नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के ऊपर होगी दण्डात्मक कार्यवाही  

रायगढ़, 23 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एवं उसके रोकथाम व बचाव हेतु अन्य राज्यों से आने वाले इंटरस्टेट माइग्रेन्टस के संबंध में छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनसामान्य के लिए निर्देश जारी किए गए है।

उल्लेखनीय है कि जो भी व्यक्ति अन्य राज्यों विशेषकर जहां कोरोना के सकारात्मक मामले ज्यादा आ रहे है, वहां से राज्य में टे्रन या संचार के साधनों से आने वाले व्यक्ति अपनी विस्तृत जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर अवश्य देंगे। जानकारी देने के पश्चात उसे तत्काल 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटीन में जाना होगा। होम क्वारेंटीन के दौरान संबंधित व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का अनिवार्यत: पालन करना होगा। उक्त व्यक्ति नियम का पालन नहीं करेते है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, 271 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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