आदतन आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव गुण्डा लिस्ट में, एसपी रायगढ़ ने जारी किया आदेश, खरसिया पुलिस करेगी आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव के गतिविधियों की नियमित जांच

आरोपी की लॉक डाउन का उल्लंघन करने व हिरासत के दौरान आरक्षकों से अभद्रता करने के दर्ज मामले में जमानत याचिका हुई खारिज 

  आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव के विरूद्ध लंबित जिला बदर मामले में कभी आ सकता है आदेश

रायगढ़।  आदतन आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव पिता डी.डी. वैष्णव उम्र 38 साल निवासी टाउन हाल के पास खरसिया वर्ष 2001 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर अपने आपको इलेक्ट्रानिक मीडिया का अधिकृत सदस्य बताकर खरसिया क्षेत्र में कई लोगों के साथ मारपीट गाली गलौच के मामलों में संलग्न रहा । यही नहीं आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव के विरूद्ध 10 अपराधों में कई गंभीर मामले जैसे डकैती, छेडखानी,  ब्लैकमेलिंग,  धोखाधड़ी,  शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, एवं जातीय हिंसा फैलाने के आरोप में दर्ज कर चालान किया गया है । खरसिया पुलिस द्वारा वर्ष 2011 में भूपेन्द्र वैष्णव को 04 बार 110 CrPC की कार्यवाही कर प्रतिबंधित भी किया जा चुका है  । उसके बावजूद भूपेन्द्र वैष्णव एवं उसकी पत्नी आरती वैष्णव अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं । आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव द्वारा अपने कृत्यों में सुधार नहीं लाने पर खरसिया थाना प्रभारी द्वारा आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव का नाम गुण्डा सूची में लाने हेतु प्रतिवेदन एसडीओपी खरसिया से अग्रेषित कराकर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को भेजा गया  । पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव के अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए उसक नाम गुण्डा सूची में लाये जाने का आदेश दिनांक 29.05.2020 को जारी किया गया है ।

गुण्डा सूची में लाये जाने के बाद खरसिया पुलिस आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव को नियमित रूप से चेक करेगी, उसकी गतिविधियां अनुचित होने पर उस पर विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी । वर्तमान में आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ कर्मचारी को ब्लैकमेलिंग व हाल ही में दर्ज मामले में जेल में निरूद्ध है । ब्लैकमेलिंग की घटना के बाद आरोपी फरार होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए  जिला कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन  के मामले में खरसिया पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव द्वारा पुलिस हिरासत में सुरक्षा में लगे जवानों से मारपीट, अभद्रता करने को लेकर भी अपराध दर्ज कर चालान किया गया है । इन दोनों मामलों में आरोपी का जमानत आवेदन माननीय सेशन न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है । आरोपी की ओर से माननीय हाईकोर्ट में जमानत आवेदन लगाया गया है।

इसके पूर्व खरसिया पुलिस द्वारा आरोपी भूपेंद्र वैष्णव के अपराधों में संलिप्तता एवं अवैधानिक गतिविधियों को देखते हुए स्टेट एवं जिला बार काउंसिल को पत्र लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी पीड़ित व्यक्ति को माननीय न्यायालय से यथोचित न्याय नहीं दिला सकता इसलिए इसका लाइसेंस रद्द किया जावे । साथ ही राज्य जनसंपर्क विभाग को भी पत्राचार किया गया है कि भविष्य में ऐसे अपराधिक किस्म के व्यक्तियों को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारिता की अनुमति न देवें । बता दें कि आरोपी भूपेंद्र वैष्णव के विरूद्ध जिला बदर करने हेतु प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में पूर्व में प्रेषित किया गया है, जहां प्रकरण विचाराधीन है ।


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