1 . कोई भी मकान मालिक आगामी आदेश तक किराया न मांगे और न किरायेदार को परेशान करे ।
2. किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दवाव न डाले ।
3. मकान मालिक द्वारा किराया मांगकर परेशान करने पर अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को मैसेज या दूरभाष पर सूचित कर सकते हैं ।
यदि जिले के किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जायेगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान – माल की क्षति होती तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है । यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला के कंट्रोल रूम दूरभाष क्रमांक 07741 – 232609 पर दी जा सकती है । उक्त आदेश जिला कबीरधाम के लिये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
