रायगढ़। जिला रायगढ़ अंतर्गत ऐसे कर्मचारी / मजदूर जिनमें से अधिकांश लोग किरायों के घरों में रह रहे है , ऐसे लोगों को वर्तगान कोविड – 19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में भी मकान खाली किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं . ऐसी स्थिति में किरायेदारों को पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए । अतः ऐसे लोगों को आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु वर्तमान परिस्थिति के संवेदनशीलता के दृष्टिगत में जिला कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिया है कि कोई भी मकान मालिक आगामी आदेश तक किराया न मांगे और न किरायेदार को परेशान करे । किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दवाव न डाले । मकान मालिक द्वारा किराया मांगकर परेशान करने पर अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को मैसेज या दूरभाष पर सूचित कर सकते हैं ।
यदि जिले के किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जायेगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान – माल की क्षति होती तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है । यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला के कंट्रोल रूम दूरभाष क्रमांक 07762-223750 पर दी जा सकती है । उक्त आदेश जिला रायगढ़ के लिये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
पूर्व प्रदेश सचिव NSUI आशीष चौबे ने की थी शासन से अपील लॉकडाउन तक मकान किराया माफ करने के लिए उचित गाइडलाइन जारी करे शासन
अपील- लॉकडाउन तक मकान किराया माफ करने के लिए उचित गाइडलाइन जारी करे शासनः आशीष चौबे
