रायगढ़, 3 मई 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके प्रसार को रोकने तथा नियंत्रण हेतु कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आदेश जारी कर रायगढ़ जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 03 मई 2020 मध्य रात्रि तक पूर्णतया लॉकडाउन का आदेश जारी किया था।
भारत सरकार द्वारा दिनांक 04 मई 2020 से दिनांक 17 मई 2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉक डाउन किये जाने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने जिला रायगढ़ के समस्त सीमा क्षेत्र के लिए पूर्व में जारी दिनांक 3 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी के आदेश की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार शहरी क्षेत्र (नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र) के अन्तर्गत दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत समस्त दुकानें (बाजार, बाजार परिसर, एकल ब्राण्ड मॉल एवं बहु ब्राण्ड मॉल में स्थित दुकानें, सेलून, ब्यूटी पॉर्लर, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, चाय दुकान, एवं नास्ता दुकान को छोड़कर) तथा ग्रामीण क्षेत्र में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत समस्त दुकाने (एकल ब्राण्ड मॉल एवं बहु ब्राण्ड मॉल में स्थित दुकानें, सेलून, ब्यूटी पॉर्लर, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, चाय दुकान, एवं नास्ता दुकान को छोड़कर) पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है।
