कलेक्टर के निर्देशानुसार मातृ एवं शिशु अस्पताल में किया गया मॉकड्रिल, अन्य प्रांतों से लौटे 80 लोगों ने स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचकर करायी स्क्रीनिंग, किसी में कोरोना के लक्षण नहीं पाये गये, कोरोना को लेकर और क्या क्या निर्णय लिये देखें पूरी खबर

रायगढ़, 21 मार्च 2020/ कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार मातृ शिशु अस्पताल में संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु मॉक ड्रिल कर प्रोटोकॉल अनुसार मरीज के इलाज का अभ्यास किया गया। चिकित्सीय तथा नर्सिंग स्टाफ ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार मरीज की स्क्रीनिंग से लेकर अस्पताल में भर्ती करने तथा टेस्ट के लिए सैंपल लेने संबंधी सारे क्रिया-कलापों का ड्रिल किया गया। इस दौरान स्टाफ  द्वारा प्रोटेक्शन किट पहनने तथा रखी जाने वाली अन्य आवश्यक सावधानियों का भी अभ्यास किया।

ज्ञात हो कि कलेक्टर श्री यशवंत कुमार तथा पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार ने गत दिवस अस्पताल का निरीक्षण कर इलाज प्रक्रिया का ड्रिल कर अभ्यास करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके परिपालन में आज पूरी प्रक्रिया संपादित कर मेडिकल स्टाफ  को पुन: ट्रेनिंग दी गई। डॉ.वेदप्रकाश गिल्ले ने आगे बताया कि वर्तमान में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। दूसरे प्रान्तों से लौटकर आये लोगों से भी स्वास्थ्य केन्द्रों में पहुंचकर अपनी स्क्रीनिंग कराने व ट्रेवल हिस्ट्री दर्ज करवाने के लिए अपील की गई थी। जिससे पे्रेरित होकर अन्य प्रांतों से लौटे लोग स्वयं स्वास्थ्य केन्द्रों में पहुंचकर अपनी  स्क्रीनिंग करा रहे हैं। इसके अंतर्गत जिला चिकित्सालय अस्पताल में 60 तथा मातृ एवं शिशु अस्पताल में 20 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। जितने भी लोगों की स्क्रीनिंग की गई इसमें से किसी में भी कोविड-19 (कोरोना) के लक्षण नहीं मिले हैं। सभी में सामान्य सर्दी, खांसी के लक्षण दिखें हैं, जिन्हें आवश्यक दवाएं देकर एहतियातन 14 दिन के होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना वायरस के मद्देनजर 23 से 25 मार्च तक सभी पंजीयन कार्यालय रहेंगे बंद
पंजीयन कार्यालय में बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें 1 मई 2020 से प्रभावशील होगी

नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के मद्देनजर 23 से 25 मार्च 2020 तक राज्य एवं जिले के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखें जायेंगे। छ.ग.शासन वाणिज्यिक कर (पंजीयन)विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उनका पुनरीक्षण नियम 2020 के तहत प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को जारी किए जाने वाले गाईड लाईन दरों की प्रभावशीलता तिथि में वर्ष 2020-21 के लिए माह की वृद्धि की जाती है। जिससे बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें 1 मई 2020 से प्रभावशील होगी।

 

अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय को छोड़कर अन्य समस्त शासकीय कार्यालय 31 मार्च तक रहेंगे बंद
अधिकारी-कर्मचारी निवास स्थल में मोबाइल, टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क बनाये रखेंगे

नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा समस्त शासकीय कार्यालयों के कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उक्त आदेश में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2020 तक राज्य स्तर पर समस्त भारसाधक सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास पर आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए शासकीय कार्य का संपादन करने हेतु निर्देशित किया गया है। विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में संयोजित करेंगे।
संभाग एवं जिला स्तर पर स्थित शासकीय कार्यालयों में से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभागों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में सम्मिलित विभागों में संबंधित कार्यालय जैसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाना एवं चौकी, फायरबिग्रेड, जेल इत्यादि तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित नहीं किए जायेंगे। संचालित हो रहे कार्यालयों में जनसाधारण को न आने के लिए प्रेरित करने हेतु भी निर्देश दिए गए है। अधिकारी-कर्मचारीगण निवास से सदैव मोबाईल, टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में रहेंगे, ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुलाया जा सके। संचालित कार्यालयों में उपस्थित होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में हर पाली में न्यूनतम 4 घंटे का अंतर रखा जायेगा, ताकि भीड़-भाड़ में संक्रमण की संभावना कम की जा सके। अधिकारी-कर्मचारी स्वयं के साधन से आवागमन करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु समस्त यात्री बसों तथा सिटी बसों का संचालन 29 मार्च तक स्थगित
टैक्सी एवं ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर संचालकों के ऊपर होगी वैधानिक कार्यवाही

कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं लोकहित को ध्यान में रखते हुए  शासन द्वारा राज्य के समस्त यात्री बसों व वाहनों तथा नगरीय क्षेत्र में संचालित समस्त सिटी बस का संचालन 29 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि राज्य एवं जिले में संचालित होने वाली टैक्सी एवं ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाया जाए। शासन के निर्देशानुसार टैक्सी एवं ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी बिठाने पर संचालकों के ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु 23 से 25 मार्च तक जिले के सभी मदिरा दुकाने, रेस्टोरेंट एवं होटल बार रहेंगे बंद
एफएल 4/4-क क्लब भी रहेंगे 23 से 31 मार्च तक बंद

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेस्ट बेवरेजेस कार्पोरेशन के गोदाम (रायपुर एवं बिलासपुर)तथा जिले में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों तथा रेस्टोरेंट एवं होटल बार को 23 से 25 मार्च 2020 तक बंद रखे जायेंगे। इसी तरह आगामी 23 से 31 मार्च 2020 तक समस्त एफ.एल.4/4-क क्लब बंद रखे जायेंगे।

 


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