रायगढ़। दिनांक 10/07/2021 को पुलिस चौकी जूटमिल अंतर्गत नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की उठ रही मांग को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा मामले के आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने सुपरविजन अधिकारी सीएसपी रायगढ़ अविनाश सिंह ठाकुर को मामले में शीघ्र चालान पेश कराने का निर्देश दिया गया था । सीएसपी रायगढ़ के निर्देशन पर जूटमिल पुलिस के प्रभारी उपनिरीक्षक रामस्वरूप नेताम द्वारा प्रकरण की पीड़िता का वीडियोग्राफी कथन, प्रकरण के आधा दर्जन गवाहों के कथन लेकर मामले में आवश्यक दस्तावेजों, मेडिकल एवं एफएसएल रिपोर्ट सहित शेष कार्यवाही पूर्ण करते हुए 5 दिनों के भीतर ही कल दिनांक 15/07/2021 को मामले का चालान पेश किया गया है । पुलिस अधीक्षक द्वारा सीएसपी रायगढ़ को एक और अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए मामले की सुनवाई दौरान गवाहों को नियत समय पर उपस्थित कराने तथा लोक अभियोजन अधिकारी से उचित समन्वय स्थापित कर उनकी हर प्रकार से सहयोग करने निर्देशित किया गया है ।
एएसपी रायगढ़ श्री अभिषेक वर्मा, बताए कि गत दिनों माननीय फास्ट ट्रैक कोर्ट रायगढ़ द्वारा चक्रधरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई है । जूटमिल चौकी क्षेत्र के नाबालिग से रेप के आरोपी शंकर चौहान पिता डमरू चौहान (उम्र 25 वर्ष) को भी कठोर से कठोर सजा दिलाने पुलिस प्रयासरत रहेगी ।
विदित हो कि दिनांक 10/07/2021 को जूटमिल पुलिस आरोपी शंकर चौहान के विरूद्ध अप.क्र. 988/2021 धारा 323,376,376(AB) IPC 4, 6 Pocso Act. पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था ।
