कोराेना से बचाव के लिए सख्ती:मास्क नहीं पहना, सार्वजनिक स्थान पर थूका तो 100 रुपए जुर्माना, नहीं देने पर एफआईआर दर्ज होगी

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और लापरवाही के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया 

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों पर लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी है। यहां तक कि राजधानी रायपुर में भी लोग नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके चलते रायपुर नया हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। इन सबको देखते हुए नियमों को और भी सख्त बनाया जा रहा है। एक ओर जहां जुर्माना वसूला जाएगा, वहीं नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हर किसी का नाक और मुंह ढंकना अनिवार्य
स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों में काम करने, अस्पतालों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य है। इसके साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा। मास्क नहीं होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा से भी फेस कवर कर सकते हैं, पर नाक और मुंह ढंकना अनिवार्य होगा।

सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी तो पड़ेगी भारी
सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना ज्यादा देना पड़ेगा। होम क्वारैंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

ये होगा जुर्माना

  • सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने पर -100 रुपए
  • होम क्वारैंटाइन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर – 100 रुपए
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर – 100 रुपए
  • दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर- 200 रुपए

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