धार्मिक/पूजा स्थलों की पुलिस अधीक्षक ने देखी व्यवस्था,  अनलॉक वन में आमलोगों के लिए खुलेंगे धार्मिक स्थल, धार्मिक संस्थानों के सदस्यों को दिए आवश्यक निर्देश 

रायगढ़।   पूरे देश में आज से अनलॉक वन के फेज-2 की शुरूवात हो गई है ।  कई राज्य सरकारों द्वारा को अपने-अपने राज्य के धार्मिक स्थल, रेस्तरां, माल, गार्डन को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दिया गया है ।

जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों के संचालन हेतु रविवार एवं जिले के कन्टेनमेंट/बफर जोन को छोड़कर प्रात: 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक सोशल, फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने के साथ अनुमति दी गई है ।

इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी SOP एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में कल दिनांक 07.06.2020 को जिला प्रशासन द्वारा जिले के समस्त धार्मिक/पूजा स्थलों में समस्त व्यवस्था की जांच करने हेतु समिति गठित किया गया है जो अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.06.2020 के पूर्व प्रस्तुत करेंगे जिसके बाद धार्मिक/पूजा संस्थान खोले जा सकेंगे ।

इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा निकले महादेव मंदिर,  गौरीशंकर मंदिर, श्याम मंदिर, मक्का सुन्नी मस्जिद सारंगढ़ बस स्टैण्ड, विश्वासगढ़ चर्च मिनीमाता चौक जुटमिल, श्याम मंदिर संजय कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किये । धार्मिक स्थलों को चेक करने के दौरान CSP रायगढ़, नगर कोतवाल एस.एन. सिंह, अमित शुक्ला तथा मंदिर, मस्जिद, चर्च समिति के प्रमुख एवं सदस्यगण उपस्थित थे । जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जिस क्षेत्र में संक्रमित मिलेंगे उन क्षेत्रों को जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कन्टेनमेंट जोन/बफर जोन घोषित किया जा रहा है, ऐसे में वहां के धार्मिक/पूजा संस्थान बंद रहेंगे । उनके द्वारा समिति प्रमुख एवं सदस्यों को बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी SOP में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करने पर ही उपासना गृह 10 जून से खोले जा सकतें हैं । उन्होंने बताया कि सभी धर्मिक/पूजा संस्थान पुलिस की सुरक्षा एवं निगरानी में हैं । वहां उपस्थित समिति प्रमुख एवं सदस्यों को उन्होनें निर्देशित किये कि धार्मिक स्थल पर आने वाले श्रृद्धालुओं के लिये प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें । फेस कवर/मास्क पहने व्यक्ति को ही अंदर प्रवेश देंवे । श्रृद्धालुओं के एण्ट्री और एक्जिट के अलग-अलग द्वार हों ।  एक साथ कई लोगों को प्रवेश न देवें । श्रृद्धालु अपने जूते-चप्पल अपने वाहन में रखकर आवें  अथवा जूते-चप्पल रखने की उचित व्यवस्था करें । मस्जिद में नमाजी अपनी चटाई साथ लेकर आवें तथा नामज अदा करते समय शाररिक दूरी का पालन करेंगें । चर्च में कुर्सी, टेबल की दूरी बढाने तथा शारीरिक दूरी को बनाये रखने हेतु निर्देशित किये । उन्होंने मंदिरों में आरती शाम 7.00 बजे से पूर्व तथा आरती/अजान की ध्वनि कम रखने करने की सलाह दी गई । उन्होनें बताया कि प्रसाद वितरण करने की मनाही रहेगी, श्रृद्धालुओं के चढावें, प्रसाद आदि को उन्हें चढाकर वापस दे दिया जावें । उनके द्वारा समिति के सदस्यों को प्रतिदिन धार्मिक/पूजा स्थलों को सेनेटाइज करने एवं कोविड-19 के निवारक उपायों के पोस्टर /स्टैण्डी एवं आडियो/विडियो के माध्यम से जागरूकता के कार्य करने निर्देशित किया गया है । प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि  वालेंटियर के माध्यम से व्यवस्था बना के रखें।


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