UP सरकार का आदेश- लॉकडाउन के दौरान राज्य में कहीं भी पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ तो NSA कानून के तहत होगी कार्रवाई

लखनऊ: कोरोना वायरस के मद्देनज़र देशभर में लॉकडाउन है और ऐसे में लॉकडाउन के नियमों का लोग सही से पालन करे इसके लिए पुलिसफोर्स मौजूद हैं. हालांकि कई जगहों पर पुलिस और डॉक्टर्स की टीम के साथ लोगों के दुर्वव्यवहार की खबरे भी आई है. इसी के मद्देनज़र अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में कहीं भी पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि इससे पहले स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई की. उन सभी आरोपियों पर रासुका लगाई गई है.

इंदौर में हुआ ता डॉक्टर्स पर हमला

कोरोना वायरस के कारण मध्य प्रदेश के इंदौर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. हालांकि इसी बीच बुधवार को एक शर्मनाक घटना हुई. स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर इंदौर के टाट पट्टी बाखल इलाके में पथराव किया गया. इसको लेकर जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि टाटपट्टी बाखल में हुए घटनाक्रम के संबंध में चार व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत सख्त कार्रवाई की गई है. जारी आदेश के तहत मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद गुलरेज, सोयब उर्फ शोभी और मज्जू उर्फ मजीद के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है. सिंह ने चारों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत इंदौर से निकालते हुए केंद्रीय जेल रीवा में रखने के आदेश जारी किए हैं.

बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण देश-दुनिया में तेजी से फैल रहा है. भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2500 के पार हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 53 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि 181 लोग ठीक भी हुए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में COVID-19 से 328 लोग संक्रमित हुए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है.


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