रायगढ़। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत निवासरत ऐसे भवन स्वामी जिनके यहां निजी नल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए पूर्व में 27 मई तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। इसमें नगर निगम क्षेत्र में निवास संपत्ति की पुष्टि के लिए नगर निगम में समेकित कर, संपत्ति कर का भुगतान की रसीद एवं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मंगाए गए थे। इस समय सीमा को बढ़ाकर 10 जून 2022 तक कर दिया गया है। इसके लिए जल विभाग कार्यालय से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदक वांछित दस्तावेजों के साथ अब निजी नल कनेक्शन के लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं।
