CGPSC पर 50 हजार रुपए का जुर्माना, उत्तरपुस्तिका से 4 पन्ने गायब मिलने पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की लापरवाही पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने CGPSC पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आयोग को संबंधित अभ्यर्थी को तीन महीने के भीतर मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।

अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका के चार पन्ने गायब थे। इन पन्नों में 30 अंकों के प्रश्नों के उत्तर दर्ज होने की बात सामने आई थी। इस गड़बड़ी का खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी से हुआ था। इसके बाद आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।

तीन महीने के भीरत मुआवजा राशि देने का आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच पूरी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और आयोग की लापरवाही पर सख्ती दिखाई। कोर्ट ने अभ्यर्थी को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस मामले में जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए CGPSC पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही आयोग को तीन महीने के भीतर पूरी मुआवजा राशि संबंधित अभ्यर्थी को देने का आदेश दिया।



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here